ट्राई ने एफएम फेज-III नीति के तहत एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के उद्देश्य से आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज “एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य” पर परामर्श पत्र जारी किया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 19 मार्च, 2024 के अपने संदर्भ के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 18 शहरों/ कस्बों में निजी एफएम रेडियो के विस्तार के लिए एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पर ट्राई की सिफारिशें मांगी थीं। एमआईबी ने इन शहरों के लिए एक नई श्रेणी ‘ई’ शुरू करने का फैसला किया है। इसने प्रस्ताव दिया गया है कि प्रभावी विकिरण शक्ति (ईआरपी) को छोड़कर श्रेणी ‘डी’ शहरों के लिए लागू सभी तकनीकी पैरामीटर श्रेणी ‘ई’ शहरों पर लागू हो सकते हैं।
एमआईबी ने श्रेणी ‘ई’ के लिए 750 वाट से 1 किलो वाट तक ईआरपी प्रस्तावित किया है। एमआईबी ने ट्राई से बिलासपुर (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा) और रुद्रपुर (उत्तराखंड) शहरों के लिए आरक्षित मूल्य की सिफारिश करने का भी अनुरोध किया है।
इस क्रम में, यह परामर्श पत्र एफएम फेज-III नीति के तहत एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्यों के निर्धारण पर हितधारकों की टिप्पणियों/ विचारों को जानने के लिए तैयार किया गया है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से 29 अगस्त 2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। यदि कोई जवाबी टिप्पणियां हों, तो उन्हें 12 सितंबर 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।
किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है। परामर्श पत्र का पूरा विवरण ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।
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