‘सिमी’ संगठन पर प्रतिबंध; केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी जारी किए आदेश

‘सिमी’ संगठन पर प्रतिबंध; केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी जारी किए आदेश

‘सिमी’ संगठन पर प्रतिबंध; केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी जारी किए आदेश

पुणे, मार्च (जिमाका)
‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में 29 जनवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई है और यह प्रतिबंध अगले 5 वर्षों के लिए रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये। संबंधित को न्यायाधिकरण का नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को कार्यवाही के संबंध में शपथ पत्र दाखिल कर राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया है।

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