राज्य में चुनाव अवधि के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

राज्य में चुनाव अवधि के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

मुंबई, अप्रैल (महासंवाद)
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस पृष्ठभूमि में आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान चुनावी भविष्यवाणियां (ओपिनियन पोल और एग्ज़िट पोल) दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

महाराष्ट्र में कुल पांच चरणों में चुनाव होंगे और इसके मुताबिक 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से 1 जून 2024 शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लागू रहेगी। इसी तरह, चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक चरण में मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की अवधि के भीतर ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षणों के परिणामों के प्रकाशन या प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।

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