मनपा सीमा में शामिल 23 गांवों में आखिरकार यूडीसीपीआर नियम लागू : समाजसेवक राहुल तुपे

मनपा सीमा में शामिल 23 गांवों में आखिरकार यूडीसीपीआर नियम लागू : समाजसेवक राहुल तुपे

हड़पसर, मार्च (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क)
पुणे महानगरपालिका में शामिल किए गए 23 गांवों में निर्माण के लिए ‘एकीकृत विकास नियंत्रण एवं संवर्धन नियम’ (यूडीसीपीआर) लागू कर दिया गया है। ऐसे में पिछले चार सालों से 23 गांवों की इन सीमाओं में रुके पड़े हजारों निर्माणों को गति मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार की संयुक्त सचिव डॉ. प्रतिभा भदाणे ने यह आदेश जारी किए हैं।

समाजसेवक एवं उद्यमी राहुल आबा तुपे, डॉ. शंतनु जगदाले और अमर तुपे की उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजीत पवार के पास की गई अनुवर्ती सफल रही। इस संबंध में मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और राज्य सरकार को नोटिस भी दिया गया था। राज्य में निर्माण कार्यों के लिए एक ही संशोधित नियमावली बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में यूडीसीपीआर संशोधित नियमावली तैयार की है, लेकिन पीएमआरडीए और राज्य सरकार की लालफीताशाही में नए शामिल किए गए 23 गांवों को इससे फायदा होने की बजाय नुकसान ही हुआ है।

पीएमआरडीए द्वारा बनाई गई विकास योजना को अभी तक सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए इन गांवों में करोड़ों रुपये की निर्माणाधीन परियोजनाएं फिलहाल ठप पड़ गई हैं। 23 गांवों की सीमाओं के भीतर कई डेवलपर्स को पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) द्वारा भवन निर्माण की अनुमति दी गई है। इसी बीच जून 2021 में इन गांवों को महानगरपालिका में शामिल कर लिया गया। इसके बाद ‘एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम’ (यूडीसीपीआर) के कार्यान्वयन के बाद पीएमआरडीए से आगे की अनुमतियां बंद कर दी गई हैं।

आगे की अनुमतियां न मिलने के कारण इन गांवों की करोड़ों रुपये की निर्माणाधीन परियोजनाएं रुकी हुई हैं। ऐसे में इन इमारतों में फ्लैट को पंजीकरण करानेवाले ग्राहकों का घर का सपना पूरा होने में बाधा उत्पन्न हो गई है। साथ ही इस पर आश्रित मजदूरों का रोजगार बंद है। निर्माण व्यवसायियों (डेवलपर्स) को ग्राहकों को जवाब देने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि अब यह नियम इस गाँव में स्वीकृत सभी निर्माणों पर लागू होने से निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सरकार ने वर्ष 2020 से राज्य में ‘एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन’ (यूडीसीपीआर) विनियमन लागू किया है, लेकिन वर्ष 2021 में, 23 नए शामिल गांवों को इस विनियमन से बाहर कर दिया गया।

इन गांवों की डीपी स्वीकृत नहीं होने के कारण यह नियम लागू नहीं हो सका, ऐसा प्रशासन ने उस समय कारण दिया था। ऐसे में 23 गांवों में हजारों निर्माण इस लालफीताशाही में फंस गए हैं, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके अलावा, इन 23 गांवों में भी इन नियमों को लागू करने के लिए बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई की गई। आज इन गांवों में हजारों निर्माण परियोजनाओं को लाभ मिलेगा क्योंकि सरकार ने आदेश जारी किया है कि यह नियम 23 गांवों पर भी लागू किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार इस कानून को सही तरीके से लागू करेगी और इस संशोधित नियम से हजारों निर्माण व्यवसायियों (डेवलपर्स) को फायदा होगा। यह जानकारी समाजसेवक एवं मशहूर बिल्डर राहुल आबा तुपे ने दी है।

Spread the love

Post Comment