दोपहिया शृंखला के आकर्षक नंबर तीन गुना शुल्क देकर चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित कराएं

दोपहिया शृंखला के आकर्षक नंबर तीन गुना शुल्क देकर चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित कराएं

पुणे, अप्रैल (जिमाका)
पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जल्द ही दोपहिया वाहनों के लिए एक नई शृंखला शुरू कर रहा है। इस शृंखला के आकर्षक पंजीकरण नंबरों को निजी चार पहिया वाहनों के लिए तीन गुना शुल्क चुकाने पर तथा शेष नंबरों को दोपहिया वाहनों के लिए आरक्षित करने के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया तथा नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नए सिरे से शुरुआत की गई दोपहिया शृंखला के आकर्षक और पसंदीदा नंबर चार पहिया वाहन चाहते हैं, ऐसे वाहन मालिक द्वारा उन्हें निर्धारित तीन गुना शुल्क के साथ 23 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे के बीच आवेदन करना होगा। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी जमा राशि (डीडी) 24 अप्रैल दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार की जाएगी। उसी दिन शाम 4 बजे सहकार सभाकक्ष में नीलामी होगी।

आवेदन कार्यालय के निजी वाहन पंजीकरण विभाग में डीडी, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ जमा किया जाना चाहिए। यह डीडी पुणे में ‘आरटीओ, पुणे’ के नाम से राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बैंक पुणे का होना चाहिए।
एक बार आरक्षित पंजीकरण क्रमांक को बदला नहीं जा सकता है। यदि पंजीकरण क्रमांक आरक्षित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर वाहन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आरक्षित पंजीकरण क्रमांक स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगा और शुल्क सरकार के पास जमा किया जाएगा। किसी विशेष पंजीकरण क्रमांक को आरक्षण के लिए प्रदान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पुणे के अधिकार क्षेत्र के वाहन मालिकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अधिकार क्षेत्र के बाहर के आवेदन, गलत रकम का लगाया हुआ डीडी साथ ही सही न लिखे गए मोबाइल नंबर के आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। यह जानकारी पुणे के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने दी है।

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