माता-पिता अपने बच्चों को अनधिकृत स्कूलों में दाखिला न दिलवाएं : महानगरपालिका शिक्षा विभाग द्वारा अपील

माता-पिता अपने बच्चों को अनधिकृत स्कूलों में दाखिला न दिलवाएं : महानगरपालिका शिक्षा विभाग द्वारा अपील

पिंपरी, मई (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पिंपरी, जिला. 9 मई 2024 – शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 में, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम की सीमा में कुछ निजी और प्राथमिक विद्यालय सरकार की अनुमति के बिना अनौपचारिक रूप से चलाए जा रहे हैं। इसमें कुल 12 स्कूल शामिल हैं और इन स्कूलों को बंद करने के संबंध में संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद ये स्कूल अनाधिकारिक रूप से जारी रखे जा रहे हैं और नगर निगम के शिक्षा विभाग ने अपील की है कि अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला न दिलवाएं।

पिंपरी चिंचवड महापालिका की हद में अनधिकृत रूप से शुरू स्कूलों में पिंपलेनिलख के गांधीनगर में पिपल ट्री एजूकेशन ट्रस्ट, विशाल नगर में चैतन्य इंग्लिश मीडियम स्कूल, पिंपलगुरव के जवलकरनगर में आयडीएल इंग्लिश स्कूल, चर्होली में स्टारडम इंग्लिश मीडियम स्कूल, चिंचवडेनगर में लिटिल स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल, वाल्हेकरवाडी लक्ष्मीनगर में नवजीत विद्यालय, पिंपले सौदागर में किड्सजी स्कूल, सांगवी में एम.एस. स्कूल फॉर किड्स, चिंचवड में क्रिस्टल मॉर्डन स्कूल एवं ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल, कासारवाडी में माउंट एवरेस्ट इंग्लिश स्कूल और डी.एम. के. इंग्लिश स्कूल नामक विद्यालयों का समावेश है।

अभिभावकों को अपने बच्चों का दाखिला ऐसे विद्यालयों में नहीं कराएं जो अनधिकृत रूप से संचालित हों। यदि अभिभावक अपने बच्चे को इन अनधिकृत स्कूलों में प्रवेश दिलाते हैं तो उनकी शैक्षणिक क्षति के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह चेतावनी प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से दी गयी है।

स्कूल संचालकों को सरकारी अनुमति लेने के बाद ही स्कूल शुरू करने चाहिए। यदि विद्यालय अनधिकृत रूप से प्रारंभ या जारी रखा गया है तो विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान करने के संबंध में महाराष्ट्र शासन स्कूल शिक्षण व क्रीड़ा विभाग द्वारा शासन द्वारा जारी निर्णय के अनुसार उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक अधिकारी संगीता बांगर ने दी है।

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