पुणे शहर परिसर में अंतरिक्ष उड़ान पर प्रतिबंध : जिलाधिकारी के आदेश

पुणे शहर परिसर में अंतरिक्ष उड़ान पर प्रतिबंध : जिलाधिकारी के आदेश

पुणे, अप्रैल (जिमाका)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 और 30 अप्रैल को पुणे की निर्धारित यात्रा की पृष्ठभूमि पर अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 अप्रैल की रात 12:00 बजे से 30 अप्रैल की रात दोपहर 12:00 बजे तक पुणे शहर में पैराग्लाइडिंग, हॉट बैलून सफारी, ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरोप्लेन आदि प्रकार की अंतरिक्ष उड़ान पर प्रतिबंधित करने का आदेश जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे द्वारा जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी डॉ. दिवसे ने अपने आदेश में कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के दंड नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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