लोकसभा चुनाव 2024 : मतदान के दिन सप्ताह बाजार बंद

लोकसभा चुनाव 2024 : मतदान के दिन सप्ताह बाजार बंद

पुणे, मई (जिमाका)
पुणे जिले में लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए आगामी 7 मई को बारामती में और 13 मई को पुणे, मावल व शिरूर लोकसभा क्षेत्रों में मतदान दिवस पर लगनेवाले सभी सप्ताह बाजार बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने जारी किए हैं।

मुंबई मार्केट एंड फेअर एक्ट आदेश मुंबई बाजार और मेला अधिनियम 1862 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले मुलशी तालुका में पौड, बावधान खुर्द, पुरंदर तालुका में वाल्हा, दौंड तालुका में केडगांव, मलठण, रावणगांव और बोरीपार्धी, बारामती तालुका में पणदरे, मुर्टी, करंजेपुल, निरावागज, उंडवडी सुपे व सोनगांव, इंदापुर तालुका के लाकडी, कलस, काटी, टणू, निरवांगी व खोरोची व भोर तालुका के भोर के साप्ताहिक बाजार 7 मई को बंद रहेंगे।

मावल लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले मावल तालुका में टाकवे बु., शिरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जुन्नर तालुका में बेल्हे, आंबेगांव तालुका में धामनी, लाखनगांव, नागापुर, महालुंगे पडवल व तिरपाड, खेड़ तालुका में कुरकुंडी, शिरूर तालुका में केंदुर, तलेगांव ढमढरे, वडगांव रासाई और संविदणे के साप्ताहिक बाजार 13 मई को बंद रहेंगे।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाल व्यक्ति मुंबई मार्केट एंड फेअर एक्ट अधिनियम 1862 के प्रावधानों के अनुसार दंडित कार्यवाही के लिए पात्र होगा। ऐसा भी आदेश मे उल्लिखित किया गया है।

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