मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रतिष्ठान शुरू रखने पर प्रतिबंध

मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रतिष्ठान शुरू रखने पर प्रतिबंध

पुणे, मई (जिमाका)
पुणे और शिरूर चुनाव क्षेत्रों में 13 मई को होनेवाले आम लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में मतदान को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सार्वजनिक शांति और संपत्ति के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाणिज्यिक दुकानें, रेस्टॉरंट आदि सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश शहर के पुलिस सह आयुक्त प्रवीण पवार ने जारी किया है।

पुणे पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में पुणे लोकसभा के अंतर्गत वडगांवशेरी, शिवाजीनगर, कोथरुड, पर्वती, पुणे कैन्टोन्मेंट और कसबा पेठ, साथ ही शिरूर चुनाव क्षेत्र का हड़पसर विधानसभा चुनाव क्षेत्र शामिल है। यह आदेश पुणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 405 मतदान केंद्रों के 2017 मतदान कमरों के लिए, साथ ही शिरूर चुनाव क्षेत्र के 129 मतदान केंद्रों के 708 मतदान कमरों के लिए लागू रहेगा।

मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार और अन्य कारणों से अन्य कारणों के लिए दुर्व्यवहार होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं। यह आदेश 12 मई रात्रि 12 बजे से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

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