महाराष्ट्र राज्य में ऐप आधारित वाहनों के लिए समग्र एग्रीगेटर नीति लागू
महाराष्ट्र राज्य में ऐप आधारित वाहनों के लिए समग्र एग्रीगेटर नीति लागू
मुंबई, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य में ऐप आधारित वाहनों (App-Based Vehicles) के लिए समग्र एग्रीगेटर नीति (Aggregators Policy) लागू करने को मंजूरी दी गई।
पृष्ठभूमि :
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार महाराष्ट्र में ऐप आधारित वाहनों के लिए समग्र नीति तैयार करने हेतु श्री सुधीरकुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट, मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के अनुरूप इस नीति को तैयार किया गया है।
मुख्य बिंदु :
ऐप बेस्ड वाहन सेवा शुरू करने के लिए संबंधित वाहन मालिकों को विभिन्न सुरक्षा मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
राइड पूलिंग विकल्प चुनने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से केवल महिला चालक और महिला यात्रियों के साथ यात्रा करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
एग्रीगेटर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सभी दिशानिर्देशों और प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
एग्रीगेटर के पास एक ऐसा ऐप या वेबसाइट होना चाहिए जो सुरक्षा मानकों को पूरा करता हो।
सभी ऐप आधारित वाहनों में निम्नलिखित अनिवार्य होगा :
रीयल टाइम GPS ट्रैकिंग
आपातकालीन संपर्क नंबर
चालकों की चरित्र/पृष्ठभूमि की जांच
प्रमाणित संस्थानों से चालकों को प्रशिक्षण
चालकों और यात्रियों के लिए बीमा कवरेज
शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य की गई है ताकि यात्रियों और चालकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
इस एग्रीगेटर नीति के लिए विस्तृत नियमावली राज्य सरकार द्वारा अलग से प्रकाशित की जाएगी।
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