लाइसेंसधारी ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को वर्दी पहनना अनिवार्य
लाइसेंसधारी ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को वर्दी पहनना अनिवार्य
पुणे, अप्रैल (जिमाका)
महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, लाइसेंसधारी ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालक व्यवसाय करते समय ‘सफेद रंग की शर्ट (बुश शर्ट) और खाकी रंग की पैंट’ की वर्दी पहनना और पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले ने यह स्पष्ट किया है।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से ऑटोरिक्शा, टैक्सी विशेष निरीक्षण अभियान लागू किया जाएगा। ऑटोरिक्शा, टैक्सी लाइसेंसधारकों के वाहन प्रमाणन प्रमाणपत्र नवीनीकरण के साथ मोटर निरीक्षण पर काम करते हुए वर्दी पहनकर अपनी असुविधा से बचें। ऑटोरिक्शा, टैक्सी लाइसेंसधारी वाहनचालकों को अपने वाहन के वैध दस्तावेज अपने साथ रखें।
निरीक्षण के दौरान दोषी पाए गए चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कृपया इस बात पर ध्यान दें।
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