रावण दहन कार्यक्रम के लिए आयोजक बरतें सावधानियां!

रावण दहन कार्यक्रम के लिए आयोजक बरतें सावधानियां!

रावण दहन कार्यक्रम के लिए आयोजक बरतें सावधानियां!

नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने की आयोजकों के लिए नियमों की घोषणा
महोत्सव आयोजकों से अग्निशमन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील

पिंपरी, अक्टूबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका परिसर में हर साल दशहरा (रावण दहन) बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में नागरिक एवं श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। उक्त आयोजन के लिए विभिन्न स्थानों पर मंडप/पंडाल लगाए जाते हैं।
उत्सव का समापन सार्वजनिक स्थानों पर छोटे और बड़े कद के रावण की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं और उनका दहन किया जाता है। ऐसे सभी स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से महोत्सव के आयोजकों को नागरिकों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। इसके लिए अग्निशमन विभाग ने नागरिकों द्वारा अपनाए जानेवाले उपायों के संबंध में नियमों की घोषणा की है। उक्त नियमों के शहर के सभी आयोजक नागरिकों को पालन करना होगा। यह अपील भी की गई है।

ऐसे हैं नियम
1) नवरात्रि/दशहरा कार्यक्रम आयोजकों द्वारा रावण दहन कार्यक्रम के लिए रावण मूर्ति की स्थापना ज्वलनशील भट्टी, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, पेट्रोल/डीजल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस गोदाम, हाई टेंशन लाइन के नीचे, ‘रेलवे लाइन से सटा हुआ”नहीं बनाया जाना चाहिए।
2) रावण दहन कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चौड़ाई/संख्या के निकास मार्ग उपलब्ध/खोले जाने चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में लोग आसानी से बाहर निकल सकें।
3) दशहरा (रावण दहन) कार्यक्रम स्थान पर अग्नि दुर्घटना की स्थिति में सड़क पर कोई मंडप नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन वाहनों को दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचने में बाधा होगी। इसके अलावा, किसी दुर्घटना की स्थिति में, सड़क को कम से कम 6 मीटर चौड़ा खुला/ उपलब्ध रखा जाना चाहिए ताकि अग्निशमन वाहन खड़े किए गए मंडप/रावण मूर्ति तक पहुंच सकें।
4) रावण दहन कार्यक्रम के लिए मंडप में लगाई जानेवाली किसी भी प्रकार की बिजली की रोशनी, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि इस प्रकार लगाई जानी चाहिए कि वह मंडप में सजावटी ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में न आए। साथ ही अधिक गर्मी उत्पन्न करनेवाले हैलोजन बल्ब/फोकस के उपयोग से बचें और उस स्थान पर एलईडी लाइट का उपयोग करें।
5) दशहरा (रावण दहन) उत्सव स्थल पर आग की दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रबंधन की ओर से उत्सव की पूरे अवधि के दौरान अग्निशामक यंत्रों का उपयोग कर सकें, ऐसे जानकार तथा प्रशिक्षित कर्मियों को चौबीसों घंटे तैनात रखना चाहिए।
6) दशहरा (रावण दहन) के अवसर पर उक्त स्थान पर आनेवाले श्रद्धालुओं/नागरिकों को जानकारी प्रदान करने, नागरिकों की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु आयोजन समिति के माध्यम से समन्वयक नियुक्त किये जायें।
7) दशहरा (रावण दहन) कार्यक्रम स्थल पर अग्नि सुरक्षा हेतु ड्रम/टब/बाल्टी आदि में पानी भरकर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।
8) आयोजकों द्वारा प्रत्येक को 100 वर्ग मीटर परिसर के संबंध में दशहरा (रावण दहन) कार्यक्रम के दौरान उनके मंडप में एबीसी टाइप 6 किलो ग्राम क्षमता 2 नग, सीओटू 4.5 किलोग्राम क्षमता 2 नग अग्निशामक यंत्रणा, साथ ही मंडप परिसर में पानी से भरे ड्रम व 2 रेत की बाल्टी भी उपलब्ध की जानी चाहिए।
9) रावण दहन कार्यक्रम के लिए बनाई जानेवाली रावण की मूर्ति की कुल ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों से मूर्ति के किनारे लगाई गई बैरिकेडिंग की दूरी मूर्ति की ऊंचाई से कम से कम 100 मीटर अधिक होनी चाहिए। साथ ही उक्त क्षेत्र को मानवरहित क्षेत्र घोषित किया जाए।

आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को यहां संपर्क करना चाहिए
कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार से अग्नि दुर्घटना होने पर अग्निशमन विभाग के टोल फ्री नं. 101 या अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नं. 7030908991, 8484081101, 8484082101 पर तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए और साथ ही अग्निशमन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का नवरात्रि उत्सव/दशहरा (रावण दहन) आयोजकों को सख्ती से पालन करना चाहिए।

नागरिकों की सुरक्षा के लिए आयोजकों को सभी सावधानी बरतनी चाहिए
शहर में विभिन्न त्यौहार उत्साह के साथ मनाये जाते हैं। सभी त्यौहार मनाने के लिए नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए नगर निगम ने उत्सव आयोजकों के लिए विभिन्न मामलों में सावधानी बरतने के लिए नियमों की घोषणा की है। नगर पालिका नागरिकों की सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन आयोजकों को घोषित किए गए नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए।
– श्री शेखर सिंह (आयुक्त तथा प्रशासक) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

उत्सव के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए आयोजक नियमों के सभी तत्वों को पूरा करें
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका की सीमा में विभिन्न त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाये जाते हैं। नागरिकों की सुरक्षा के लिए आयोजकों को दिए गए नियमों के सभी तत्वों को पूरा किया जाना चाहिए। नागरिकों के लाभ के लिए नगर निगम ने आयोजकों को नियम दिए हैं और उन्हें नगर निगम के आह्वान का जवाब देना चाहिए और त्यौहार के दौरान नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सहयोग करना चाहिए।
– श्री प्रदीप जांभले पाटिल (अतिरिक्त आयुक्त (1), पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका

उत्सव आयोजक निर्देशों का कड़ाई से पालन एवं क्रियान्वयन करें
नवरात्रि पर्व/दशहरा (रावण दहन) पर्व अवधि में नागरिकों की सुरक्षा हेतु प्रशासन द्वारा केवल अग्नि सुरक्षा हेतु उपरोक्त निर्देश दिये गये हैं। नवरात्रि उत्सव/दशहरा (रावण दहन) आयोजकों को पुलिस विभाग, यातायात विभाग, अग्निशमन विभाग के अलावा नगर निगम के अन्य विभागों से आवश्यक अनुमति लेनी चाहिए और निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए।
– श्री मनोज लोणकर, (उपायुक्त, अग्निशमन विभाग) पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका

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