निजी एफ.एम.चैनलों, कम्युनिटी रेडियो के लिए विज्ञापन प्रमाणन आवश्यक : जिला सूचना अधिकारी डॉ. रवींद्र ठाकुर
निजी एफ.एम.चैनलों, कम्युनिटी रेडियो के लिए विज्ञापन प्रमाणन आवश्यक : जिला सूचना अधिकारी डॉ. रवींद्र ठाकुर
पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जानेवाले विज्ञापन, रिकॉर्ड किए गए संदेश, जिंगल को जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणन और नियंत्रण समिति (एमसीएमसी) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। ये प्रावधान कम्युनिटी रेडियो और निजी एफएम चैनलों पर भी लागू होते हैं और विज्ञापन प्रसारित करने से पहले सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यह अपील जिला सूचना अधिकारी तथा जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव डॉ. रवींद्र ठाकुर ने की है।
जिला सूचना अधिकारी कार्यालय में आयोजित आकाशवाणी, कम्युनिटी रेडियो एवं एफएम चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में वे बोल रहे थे।
डॉ. ठाकुर ने कहा कि जिले में विधानसभा आम चुनाव के लिए आचार संहिता जिले में लागू है और चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल, उम्मीदवार और तीसरे पक्ष विभिन्न मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।
टेलीविजन चैनलों, केबल चैनलों, सिनेमाघरों, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, सार्वजनिक और साथ ही निजी एफएम चैनलों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन ऑडियो-विज़ुअल विज्ञापन, बल्क एसएमएस, रिकॉर्ड किए गए ध्वनि संदेश, जिंगल, ऑडियो विज्ञापन, साथ ही सोशल मीडिया पर बनाए जानेवाले इंटरनेट वेबसाइटों पर प्रकाशित किये जानेवाले विज्ञापन को जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणन और नियंत्रण समिति द्वारा प्रमाणित अवश्य किया जाना चाहिए।
विभिन्न मीडिया पर चुनाव प्रचार के समन्वय के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में मीडिया कक्ष संचालित किया गया है। इस कक्ष का सभी माध्यमों से चल रहे चुनाव प्रचार पर पूरी बारीकी से नजर रखी जा रही है। यदि यह संज्ञान में आया कि विज्ञापन बिना पूर्व-प्रमाणन के प्रसारित किया जा रहा है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। आकाशवाणी, कम्युनिटी रेडियो और एफएम चैनलों को उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों साथ ही चुनाव के अनुरूप अन्य तीसरे पक्षों द्वारा दी गई विज्ञापनों को पूर्वप्रमाणित करने की सुनिश्चिता न हो जाए तब तक प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। यह अपील भी डॉ. ठाकुर ने की है।
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