स्वत: अस्वीकृत लंबित छात्रवृत्ति आवेदन 30 नवंबर से पहले जमा करने का आह्वान
पुणे, नवंबर (जिमाका)
भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत स्वतः अस्वीकृत (ऑटो रिजेक्ट) लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों के निराकरण हेतु सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है तथा जिले के महाविद्यालय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 30 नवम्बर 2024 तक ऑफलाइन आवेदन एवं प्रस्ताव सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आह्वान किया गया है।
सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा लागू विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान महाडीबीटी प्रणाली के माध्यम से आवेदन करते समय आई विभिन्न कठिनाई के कारण कई छात्रों को अपने आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर भरने के बावजूद आवेदन ऑटो रिजेक्ट हुए हैं। एक वर्ष में छात्रों की नियमित परीक्षा या पूरक परीक्षा का परिणाम निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध नहीं हो पाता था, इसलिए आवेदन भरने या आवेदन भरने के बाद भी अगले वर्ष के लिए आवेदन नवीनीकरण कराने में कठिनाई हुई थी। ऐसी कठिनाइयों के कारण पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लंबित आवेदनों के निपटान के लिए एक प्रक्रिया लागू की गई है।
इस योजना के लाभ से अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी पात्र विद्यार्थी वंचित न रहे, ऐसे विद्यार्थियों के ऑफलाइन आवेदन पर महाविद्यालय तत्काल कार्यवाही करें। यह निर्देश सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विशाल लोंढे ने दिए हैं।
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