किसान ऋणमुक्ति योजना के तहत आधार प्रमाणीकरण की समय सीमा 18 सितंबर तक बढ़ाई गई
किसान ऋणमुक्ति योजना के तहत आधार प्रमाणीकरण की समय सीमा 18 सितंबर तक बढ़ाई गई
पुणे, सितंबर (जिमाका)
महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋणमुक्ति योजना 2019 के तहत प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण न करनेवाले जिले के 648 पात्र लाभार्थी किसानों को आधार प्रमाणीकरण के लिए 18 सितंबर तक समय बढ़ा दिया गया है।
जिले में 1 हजार 121 किसानों को आधार प्रमाणीकरण की सुविधा 12 अगस्त से 7 सितम्बर 2024 तक अवधि के दौरान उपलब्ध करायी गयी। हालाँकि, जिले के अभी तक 648 पात्र लाभार्थी किसानों ने अभी तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, इसलिए सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियाँ रजिस्ट्रार के निर्देश पर यह विस्तार दिया गया है।
योजना की अवधि में बैंकों से फसल ऋण लेकर, नियमित ऋण भुगतान करनेवाले कुछ किसानों के आधार प्रमाणीकरण से पहले ही उनकी मृत्यु के कारण उन्हें प्रोत्साहन लाभ का भुगतान अदा नहीं किया गया है, ऐसे मृत किसानों के ऋण खाते की जानकारी योजना के कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से निकालने की सुविधा 17 सितम्बर 2024 तक उपलब्ध रहेगी। साथ ही वारिसों का पंजीकरण एवं संबंधित ऋण खाते के बारे में जानकारी मृत किसानों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर प्रस्तुत करने की सुविधा 18 सितम्बर से 26 सितम्बर तक उपलब्ध रहेगी।
शेष पात्र लाभार्थी किसानों को यथाशीघ्र अपने निकटतम सरकार केंद्र, सीएसी केंद्र, पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की निकटम शाखा में जाकर अपना आधार प्रमाणीकरण कराना चाहिए। साथ ही मृत किसानों के वारिसों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने दस्तावेज संबंधित बैंक में जमा कर वारिसों का पंजीकरण कराना होगा। यह अपील पुणे ग्रामीण के जिला उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के प्रकाश जगताप ने की है।
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