महाप्रबंधक, मध्य रेल ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना पर मीडिया को जानकारी दी

महाप्रबंधक, मध्य रेल ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना पर मीडिया को जानकारी दी

महाप्रबंधक, मध्य रेल ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना पर मीडिया को जानकारी दी

23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद

पुणे, अगस्त (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
श्री राम करन यादव, महाप्रबंधक, मध्य रेल ने मुंबई के मीडियाकर्मियों से बातचीत की और 26 अगस् 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई से वीडियो काँफ्रेंस के माध्यम से मध्य रेल के सभी मंडलों के मीडियाकर्मियों को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की प्रमुख विशेषताएं और लाभ के विषय में जानकारी दी। यूपीएस, जिसे दिनांक 24.8.2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी होगा एवं इससे 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मध्य रेल में, वर्तमान समय में 96,039 कर्मचारी हैं और 70,778 कर्मचारी यानी 73.69% जो नई पेंशन योजना के सब्स्क्राइबर हैं, इससे लाभान्वित होने की संभावना है। मध्य रेल का वर्तमान अंशदान नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 45.5 करोड़ रुपये प्रति माह (नियोक्ता के 14% अंशदान के अनुसार) है।

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एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की मुख्य विशेषताएं
1. सुनिश्चित पेंशन : 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% कम से कम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक।
2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन : कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन : न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 प्रति माह।
4. मुद्रास्फीति सूचकांक : सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत।
5. फायदे ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

यूपीएस की अन्य विशेषताएं
यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे। पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा। यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा, कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा। यूपीएस को लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी, सरकार का योगदान 14 से बढ़ाकर 18.5% किया गया।

यूपीएस का कार्यान्वयन
यूपीएस 01.04.2025 से लागू किया जाएगा, सहायता तंत्र और आवश्यक कानूनी, विनियामक और लेखा परिवर्तन तैयार किए जाएंगे, यूपीएस को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए समान संरचना तैयार की गई है। यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं। वर्तमान समय में मध्य रेल के 96039 कर्मचारियों में से 70778 यानी 73.69% एनपीएस ग्राहक हैं।

श्री धर्मवीर मीना, प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, श्री सहर्ष बाजपेयी, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, श्री संजय कुमार, प्रमुख वित्तीय सलाहकार, श्रीमती अमिता शुक्ला, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (सामान्य), श्री हफीज मोहम्मद, मुख्य कार्मिक अधिकारी (सामान्य), श्री पी. के. चतुर्वेदी, सचिव महाप्रबंधक, डॉ. स्वप्निल निला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एवं मध्य रेल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्रीमती इंदु दुबे, मंडल रेल प्रबंधक पुणे, श्री मनीष अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक नागपुर, श्री एम. के. मीना, मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल, श्री अंशुमाली कुमार, मंडल रेल प्रबंधक, सोलापुर के साथ-साथ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, अन्य वरिष्ठ शाखा अधिकारी और मंडलों के मीडियाकर्मी भी वीडियो लिंक के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।

इस अवसर पर पुणे मंडल में श्री बी. के. सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री जितेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, श्री चंद्रशेखर तांबवेकर वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक और डॉ. मिलिंद हिरवे वरिष्ठ डीसीएम भी उपस्थित थे।
यह प्रेस विज्ञप्ति जनसंपर्क विभाग, मध्य रेल, पुणे मंडल द्वारा जारी की गई है।

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