मतदाता सूची का संशोधित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित
पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए : जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे
पुणे, जुलाई (जिमाका)
आगामी विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूचियों की 1 जुलाई, 2024 की पात्रता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों के संशोधित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है, जिसके अनुसार पात्र नागरिकों को 16 अगस्त 2024 तक मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होगा। यह अपील जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने की है।
डॉ. दिवसे ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया जाएगा। मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां शुक्रवार, 2 अगस्त से शुक्रवार, 16 अगस्त तक इसी प्रारूप सूची के अनुसार स्वीकार किए जायेंगे। प्राप्त आपत्तियों एवं आपत्तियों का निष्पादन 26 अगस्त तक किया जायेगा। इसके बाद मंगलवार, 27 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नये मतदाताओं के नाम का पंजीकरण, मृत मतदाताओं, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम का विलोपन, मतदाता पहचान पत्र में त्रुटियों का निराकरण, भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार फोटो प्राप्त कर मतदाता सूची में सुधार, मतदाता सूची आदि की तैयारी मुख्य रूप से की जायेगी। मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद, मतदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकृत नाम, पता, आयु और अन्य विवरण सही हैं। साथ ही यदि इसमें सुधार की आवश्यकता हो तो इस अवधि के दौरान संबंधित विवरण की जांच कर लेनी चाहिए, यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए।
आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। जिले में 18 से 19 वर्ष के युवाओं का चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए महाविद्यालय में मतदाता पंजीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के पात्र नागरिक इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। यह अपील भी डॉ. दिवसे ने की है।
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