पुणे जिले में कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन छुट्टी देने के लिए जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दिए निर्देश
पुणे, अप्रैल (जिमाका)
उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के अंतर्गत पुणे जिले में आनेवाले सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों और दुकान मालिकों, प्रबंधनों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए 7 और 13 मई को पर्याप्त वेतन छुट्टी देनी चाहिए। यह निर्देश जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दिए हैं।
सभी प्रतिष्ठान, कारखाने और दुकानें अर्थात निजी कंपनियों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों, आवासीय होटलों, भोजनालयों, अन्य गृह, थिएटरों, व्यापार, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों, सूचना और प्रौद्योगिकी कंपनियों, शॉपिंग सेंटरों, मॉल, खुदरा विक्रेताओं आदि स्थान पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन छुट्टी या असाधारण परिस्थितियों में पूरे दिन की छुट्टी देना असंभव हो तो वहां दो से तीन घंटे की छूट देनी चाहिए। रियायत देने से पहले संबंधित महानगरपालिका या जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। इस संबंध में उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग के शासकीय परिपत्र में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा, इस बारे में सावधानी बरती जाए।
संबंधित प्रतिष्ठान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों द्वारा मतदान के लिए पर्याप्त वेतन छुट्टी अथवा रियायत नहीं मिलने की शिकायत श्रम कार्यालय को प्राप्त होती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, इस बात का ध्यान रखें।
चुनाव के दिन मतदान के लिए पर्याप्त वेतन छुट्टी या रियायत न दिए जाने की स्थिति में, संबंधित को अतिरिक्त श्रम आयुक्त का कार्यालय, पुणे विभाग, श्रम उपायुक्त का कार्यालय, पुणे जिला adclpune5@gmail.com या dyclpune2021@gmail.com ई-मेल पते पर या विभाग के अधीक्षक चि. भि. केंगले का मोबाइल क्रमांक 8796675089 पर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। यह अपील अपर श्रम आयुक्त शैलेन्द्र पोल ने की है।
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