शिरूर लोकसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवार मैदान में

शिरूर लोकसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवार मैदान में

शिरूर लोकसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवार मैदान में

शिरूर के चुनाव अधिकारी अजय मोरे की उपस्थिति में उम्मीदवारों को किए गए चुनाव चिन्ह वितरित

पुणे, अप्रैल (जिमाका)
भारत चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार शिरूर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम समय सीमा के बाद नामांकन पत्र वैध ठहरे हुए 35 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लेने के कारण शिरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए 32 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 29 अप्रैल को अंतिम की गई सूची के अनुसार उम्मीदवारों को चुनाव निर्णय अधिकारी अजय मोरे की उपस्थिति में चुनाव चिह्न वितरित किए गए।
इस अवसर पर चुनाव निरीक्षक कुमार सौरभ राज, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी रेवणनाथ लबडे आदि उपस्थित थे।

चिन्ह वितरण के बाद श्री मोरे ने प्रत्याशियों को चुनाव नियमों की अधिक जानकारी दी। चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को 95 लाख खर्च करने की सीमा है। प्रत्याशियों द्वारा व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। नामांकन पत्र दाखिल जब से किया गया तब से खर्च की गणना की जाएगी।
उम्मीदवारों को आदर्श आचारसंहिता का पालन करना चाहिए। वाहनों, सभाओं, रैलियों, जुलूसों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।

प्रचार अवधि के दौरान केवल 10 हजार रुपये तक का व्यय नकद किया जा सकेगा, 10 हजार रुपये से अधिक का व्यय चेक के माध्यम से किया जा सकेगा, चुनाव प्रणाली के माध्यम से भरारी टीम स्थाई टीम एवं वीडियो नियंत्रण टीम द्वारा किया जाएगा। शिरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कुल 2 हजार 509 मतदान केंद्र हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो मतदान प्रतिनिधि नियुक्त करने होंगे। यह निर्देश श्री मोरे ने दिए।

उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार का समय सुबह 6 से 10 बजे तक होगा। दो धर्मों में समाज में अराजकता फैले, ऐसा प्रचार न करें या भगवान, देवताओं, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग चुनाव प्रचार में न करें। मतदान से पहले 48 घंटे प्रचार को रोक दिया जाना चाहिए। यदि लगे कि आचारसंहिता का उल्लंघन हो रहा है तो इसकी शिकायत निर्वाचन कार्यालय से की जानी चाहिए। मतदान के दिन सुबह साढ़े पांच बजे मतदान प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। मतदान के दिन सुबह साढ़े पांच बजे मॉक पोल लिया जाएगा।

मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर दूरी पर उम्मीदवारों को अपना बूथ लगाना आवश्यक है। उम्मीदवारों को बूथ बनाने के लिए संबंधित ग्रामपंचायत, महानगरपालिका से अनुमति लेनी होगी। यह निर्देश देकर लोकसभा चुनाव को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में सभी को सहयोग करना चाहिए, यह अपील भी श्री मोरे ने की है।

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