महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास महामंडल की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील
पुणे, नवंबर (जिमाका)
महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास महामंडल से स्वयंरोजगार के लिए वित्तीय सहायता की विविध योजनाओं के लाभ के लिए https://www.msobcfdc.org या https://msobcfdc.in इन वेबसाइटों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को महामंडल से 20 प्रतिशत प्रारंभिक पूंजी ऋण, व्यक्तिगत ऋण ब्याज वापसी, समूह ऋण ब्याज वापसी, शिक्षा ऋण ब्याज वापसी, महिला स्वयंसिद्धि ब्याज वापसी, कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, साथ ही सीधे ऋण ब्याज वापसी (एक लाख रुपये तक) जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं। व्यक्तिगत ऋण ब्याज वापसी योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का ऋण, शिक्षा ऋण ब्याज वापसी योजना के तहत देश में पाठ्यक्रमों के लिए 10 लाख एवं विदेशी पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख, समूह कर्ज ब्याज वापसी योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, साझेदारी समितियों, सहकारी समितियों आदि को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 15 लाख तक का ऋण वितरित किया जाता है। ब्याज वापसी योजना में बैंक से लिये गये ऋण का 12 प्रतिशत तक महामंडल द्वारा अदा किया जाता है। इसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक और सहकारी बैंकों का समावेश किया गया है। प्रत्यक्ष ऋण योजना के तहत महामंडल के माध्यम से लाभार्थियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपये तक का ऋण वितरित किया जाता है और जो लाभार्थी नियमित रूप से ऋण का भुगतान करता है उसे ब्याज नहीं देना पड़ता है।
योजना की अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास महामंडल, जिला कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, इमारत क्र. बी, स. नं. 104/105, मेंटल हॉस्पिटल कॉर्नर, पुलिस चौकी के सामने, विश्रांतवाडी, येरवडा, पुणे में संपर्क करें। यह अपील महामंडल के जिला व्यवस्थापक ने की है।
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