वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुखद बनाएगी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’

वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुखद बनाएगी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’

वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुखद बनाएगी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’
मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, योग चिकित्सा केंद्र आदि के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक और पारिवारिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए उम्र के कारण उनके सामने आनेवाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को दूर किया जा सके और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुखद और गतिशील बनाया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ लागू करने को मंजूरी दे दी है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 11 करोड़ 24 लाख है, जिसमें 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 1 करोड़ 50 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं। आज बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना की तर्ज पर, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित विकलांग, अशक्त वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए राज्य में ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ शुरू की गई है।

योजना का स्वरूप : वरिष्ठ नागरिकों को चश्मा, श्रवण यंत्र, ट्राइपॉड स्टिक, व्हीलचेयर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड कुर्सियाँ, नी-ब्रेस, लम्बर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर सहयोगी उपकरण खरीदा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को अबाधित रखने के लिए योग थेरेपी आदि का सहारा लिया जा सकता है।
इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और पात्र लाभार्थियों को 3 हजार रुपये का एकमुश्त लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत योग थेरेपी केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, मानवशक्ति केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र का वरिष्ठ नागरिक लाभ उठा सकते हैं।

लाभार्थियों की पात्रता मानदंड
जिन नागरिकों की 31 दिसंबर 2023 आखिर तक 65 वर्ष की आयु पूरी करनेवाले नागरिक इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। जिन व्यक्तियों की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए या उन्होंने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है और उनके पास आधार पंजीकरण रसीद होनी चाहिए। यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो पहचान के लिए अन्य अलग पहचान दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे।

लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये के भीतर होनी चाहिए और लाभार्थी को इस संबंध में एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयनित या नामित जिलों में लाभार्थियों की कुल संख्या में 30% महिलाएं होंगी।
आवेदकों को एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें पिछले 3 वर्षों में स्थानीय निकायों और सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक उद्यमों सहित किसी भी सरकारी स्रोत से वही उपकरण निःशुल्क नहीं मिला है। हालाँकि, दोषपूर्ण, गैर-कार्यात्मक उपकरण आदि को अपवाद के रूप में बदलने की अनुमति दी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3 हजार रुपये जमा करने के बाद, निर्धारित उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले लाभार्थियों का प्रमाण पत्र संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण द्वारा 30 दिन के भीतर प्रमाणित किया जाना चाहिए। संबंधित केंद्रीय सामाजिक उद्यम संगठन द्वारा विकसित पोर्टल पर 30 दिन के भीतर अपलोड करना होगा।

आवेदन के साथ आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, स्वघोषणा पत्र, सरकार द्वारा निर्धारित पहचान पत्र साबित करने के लिए अन्य दस्तावेज योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है।

योजना का कार्यान्वयन
लाभार्थियों का चयन, लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन, लाभार्थियों के आधार क्रमांक, बैंक खाते की जानकारी आदि का कार्य नोडल एजेंसी, केंद्रीय सामाजिक उद्यम संस्थान के माध्यम से आयुक्त समाज कल्याण, पुणे द्वारा किया जाएगा। साथ ही, लाभार्थियों के चयन, योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिलाधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त, महानगरपालिका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। लाभार्थी का चयन वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना बुढ़ापे की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर खुशहाल जीवन जीने में सहायक होगी।
विशाल लोंढे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे

65 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने, येरवडा पुणे- 06 (फोन नंबर 020-29706611 (ईमेल- acswopune@gmail.com) पते पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
संग्रह :- जिला सूचना कार्यालय, पुणे

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