विशेष लेख : अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को महामंडल का आधार

विशेष लेख : अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को महामंडल का आधार

राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के जरूरतमंद, कुशल व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि और पारंपरिक गतिविधियों, लघु और मध्यम उद्यमों, उत्पादन, व्यापार और बिक्री, सेवा क्षेत्र आदि व्यवसायों के लिए महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास महामंडल के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सक्षम महाराष्ट्र बनाने में महामंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापार या उद्योग की योजना बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के साथ-साथ, महामंडल अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं भी शुरू करता है और उसके लिए वित्त प्रदान करता है। उन्हें व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय उपकरण प्रदान करके, उनकी वित्तीय स्थिति, उत्पादन, प्रबंधन और विपणन का विकास महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास महामंडल के माध्यम से किया जा रहा है।

महामंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत ऋण ब्याज चुकौती (10 लाख तक), शिक्षा ऋण ब्याज चुकौती (20 लाख तक) तथा प्रत्यक्ष ऋण प्रावधान (1 लाख तक) योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं।

व्यक्तिगत ऋण ब्याज चुकौती :
ब्याज पुनर्भुगतान योजना में बैंक से लिये गये ऋण पर महामंडल की ओर से 12 प्रतिशत तक ब्याज दिया जाता है। आवेदक द्वारा ऋण की किश्तें समय पर चुकाने पर ब्याज की राशि महामंडल के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हर माह जमा की जाती है। इसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों और सहकारी बैंकों से लिया गया ऋण शामिल है।

शिक्षा ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना :
अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु राज्य, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बैंक के माध्यम से शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस रकम पर ब्याज चुकाने की योजना है। उच्च शिक्षा के लिए, बैंक राज्य और घरेलू पाठ्यक्रमों के लिए 10 लाख रुपये और विदेशी पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है।

प्रत्यक्ष ऋण योजना :
अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला एवं पुरुष लाभार्थियों को खुदरा एवं लघु व्यवसाय के लिए एक लाख रुपये तक का सीधा ऋण उपलब्ध कराना। यह योजना गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने में मदद कर रही है।

इच्छुक व्यक्तियों के लिए https://msobcfdc.org वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, कर भुगतान रसीद, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक, आय प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास महामंडल, जिला कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन बिल्डिंग नं. बी, मेंटल हॉस्पिटल कॉर्नर, विश्रांतवाड़ी पुलिस चौकी के सामने, येरवडा पुणे में समक्ष या कार्यालय से फोन 020-29523059 पर संपर्क करें या dmobcpune@gmail.com पर ई- मेल करें।

रवींद्र दरेकर, जिला प्रबंधक :
अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों, परिवारों एवं समाज के आर्थिक उत्थान हेतु स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महामंडल के माध्यम से विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं। आज व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना के 23 प्रकरण, शिक्षा ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना के 4 प्रकरण तथा प्रत्यक्ष ऋण प्रदाय योजना के 2 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।

-जिला सूचना कार्यालय, पुणे

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