खादी आयोग निधि और कंसोर्टियम बैंक फाइनेन्स योजना के तहत बकाया ऋणों पर जुर्माना ब्याज की छूट

खादी आयोग निधि और कंसोर्टियम बैंक फाइनेन्स योजना के तहत बकाया ऋणों पर जुर्माना ब्याज की छूट

पुणे, जून (जिमाका)
महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडल ने खादी आयोग निधि और कंसोर्टियम बैंक फाइनेन्स इन दोनों योजनाओं के बकाया ऋृण को मंडल ने खादी आयोग परिपत्र के अनुसार जुर्माना ब्याज माफी की घोषणा की है।

जिले में इस योजना के 1 हजार 185 अतिदेय ऋणी हैं और यदि ये ऋणी मंडल के जिला कार्यालय में बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करते हैं तो संबंधित को ब्याज माफी लागू होगी। बकाया कर्जदारों को इस जुर्माना छूट का लाभ उठाना चाहिए। यह अपील जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सतीश खरात ने की है।

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