पिंपरी, जुलाई (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पिंपरी चिंचवड़ शहर के 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्राओं को 7 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सामाजिक विकास विभाग के सहायक आयुक्त तानाजी नरले ने लाभार्थियों से इस योजना का लाभ लेने के लिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका के सामाजिक विकास विभाग की ओर से महिला एवं बाल कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना, विकलांग कल्याण योजना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें से महिला एवं बाल कल्याण योजना के तहत महानगरपालिका की सीमा के अंतर्गत निजी एवं महानगरपालिका स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 8वीं से 10वीं तक की छात्राओं को महिला एवं बाल कल्याण योजना के तहत 7 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लाभार्थियों को महिला एवं बाल कल्याण योजना का लाभ प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवेदनपत्र महानगरपालिका की आधिकारिक इस ुुु.लिालळपवळर.र्सेीं.ळप वेबसाइट पर सामाजिक विकास विभाग योजना विकल्प के तहत उपलब्ध कराये गये हैं और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। हालांकि, महानगरपालिका की ओर से अपील की गयी है कि लाभार्थी तय समय सीमा के अंदर आवेदन जमा कर दें।

योजना का लाभ उठाने के नियम एवं शर्तें –
-इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को पिछले वर्ष कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
-यदि प्रमाणपत्र पर सीजीपीए उपलब्ध है तो सीजीपीए 5.3 होना चाहिए।
-इस योजना का लाभ केवल पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र के लाभार्थियों को दिया जाएगा।
-आवेदक को आधार कार्ड की प्रति और माता-पिता के मतदाता कार्ड या मतदाता सूची की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
-लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
-ऑनलाइन आवेदन भरते समय तहसीलदार से प्राप्त आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड संलग्न करें।
-आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे तथा विभाग में प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

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