कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब पहली जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्‍से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्‍त कर सकेंगे

कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब पहली जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्‍से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्‍त कर सकेंगे

कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब पहली जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्‍से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्‍त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्‍टर मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन -ईपीएफओ की एक बडी उपलब्धि बताया है।

उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्‍या का समाधान होगा। उन्‍होंने  कहा कि ईपीएफओ को अधिक मजबूत, जवाबदेह और तकनीकी-सक्षम संगठन में बदलने के लिए किए जा रहे प्रयासों की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनभोगियों को अब अपनी पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और पेंशन की राशि जारी होते ही तुरंत उनके खाते में जमा कर दी जाएगी।

श्री मांडविया ने कहा कि  यदि पेंशन भोगी एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर चला जाता है या अपनी बैंक या बैंक शाखा बदल लेता हो तो भी नयी व्‍यवस्‍था के तहत केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं पडेगी और इसके बिना ही पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित हो जाएगा।

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