पुराने एमटी सिरीज के कृष्णधवल मतदाता पहचानपत्र वाले मतादाताओं से पंजीकरण की अपील

पुराने एमटी सिरीज के कृष्णधवल मतदाता पहचानपत्र वाले मतादाताओं से पंजीकरण की अपील

पुणे, जुलाई (जिमाका)
जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 घोषित कर दिया गया है। बाहर के जिले के पुराने एमटी श्रृंखला के कृष्णधवल मतदाता पहचान पत्र वाले और जिन मतदाताओं के पास जिले की मतदाता सूची नहीं है, उन्हें मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करें। यह अपील जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने की है।

लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ मतदाताओं के पास एमटी सीरीज के पुराने कृष्णधवल मतदाता पहचानपत्र पाए गए। वे इस पहचानपत्र को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर वोट देना चाहते थे चूंकि वे दूसरे जिलों से थे और पुणे जिले की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था, इसलिए वे मतदान नहीं कर सके। ऐसे मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण के लिए नया आवेदन जमा करना चाहिए और जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत होना चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और आगामी विधानसभा चुनाव के अनुरूप जिले में अर्हता तिथि 1 जुलाई 2024 के आधार पर यह कार्यक्रम घोषित किया गया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत समेकित प्रारूप मतदाता सूची 25 जुलाई को जारी की जाएगी। दावे एवं आपत्तियां स्वीकार करने की अवधि 25 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक है। दावे एवं आपत्तियां स्वीकार करने की अवधि में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित शनिवार एवं रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा।

पुनरीक्षण अभियान के दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत मतदाताओं, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना आदि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जिले में 18 से 19 वर्ष के युवाओं की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉलेज में मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। नागरिकों को मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन या विवरण बदलने के लिए वेबसाइट https://voters.eci.gov.in या मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन पर जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति मतदाता पंजीकरण अधिकारी या तहसील कार्यालय में जमा की जा सकती है।

जिलाधिकारी डॉ. दिवसे ने अपील की है कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को सफल बनाने के लिए नागरिकों को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। साथ ही सभी पात्र नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

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