सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कथित नीट-यूजी पेपर लीक से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कथित नीट-यूजी पेपर लीक से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कथित नीट-यूजी पेपर लीक से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कथित नीट-यूजी पेपर लीक से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई पर आज रोक लगा दी। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी –एन टी ए की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने ये रोक लगाई।

सुनवाई के दौरान एन टी ए के वकील ने बताया कि पिछले सप्ताह सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा इसी तरह की स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किये जाने के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के कई मामलों पर सुनवाई हो रही है।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय में स्थानांतरण याचिकाओं और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

इससे पहले 14 जून को सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय में लंबित याचिका को सर्वोच्‍च न्‍यायालय में स्थानांतरित करने की राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया था। न्‍यायालय ने उस उम्मीदवार से जवाब मांगा था, जिसने नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी।

नीट-यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स से जुड़े मामले का सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पहले ही निस्तारण कर दिया गया है। राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि जिन 1 हजार 563 विद्यार्थियों को समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिये गये थे उनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिये गये हैं।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने इन विद्यार्थियों को 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने या अपने मूल प्राप्तांक के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग में शामिल होने का विकल्प दिया था।

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