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पुणे ग्रामीण जिले में 21 मार्च तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

पुणे ग्रामीण जिले में 21 मार्च तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

पुणे ग्रामीण जिले में 21 मार्च तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

पुणे ग्रामीण जिले में 21 मार्च तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

पुणे, मार्च (जिमाका)
पुणे ग्रामीण जिले में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी ज्योति कदम ने 8 मार्च की रात 12.05 बजे से दिनांक 21 मार्च 2025 की रात 12 बजे तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) और (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

इस आदेश के अनुसार कोई भी आग लगानेवाला या विस्फोटक पदार्थ ले जाना, पत्थर या हथियार या गोला बारूद उतारे जाने या फेंके जाने के इरादे से हथियार या उपकरण साथ ले जाना; हथियार, लाठियाँ, भाले, तलवारें, डंडे, लाठियाँ, बंदूकें और कोई भी वस्तु जिसका उपयोग शारीरिक चोट के लिए किया जा सकता है साथ ले जाना, किसी भी चित्र की प्रतीकात्मक लाश या नेताओं के चित्र, प्रतिमा का प्रदर्शन व दहन करना, जोर से उद्घोषणा करना, संगीत वाद्ययंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सभ्यता या नीतिमत्ता को खतरे में डाल सकती हो या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो, या राज्य को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हो ऐसे, भड़काऊ भाषण देना, चेतावनी देना, ऐसी कोई भी चीज़ बनाना और जनता में फैलाना, कानून और व्यवस्था को खतरे में डाला जा सके, ऐसी पद्धति से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) और (3) के विपरीत व्यवहार करना, धारा 37 की उपधारा (3) के अनुसार पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना बैठकें आयोजित करने या जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है।

यह आदेश सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों और जिन्हें अपने वरिष्ठों के आदेशों के तहत अपने कर्तव्यों के पालन के लिए हथियार ले जाने की आवश्यकता व अनुमति है उन पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के अनुसार दंड का भागी होगा।

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