जब्त किए गए वाहनों को कब्जे में लेने की वाहन मालिकों से अपील
जब्त किए गए वाहनों को कब्जे में लेने की वाहन मालिकों से अपील
पुणे, फरवरी (जिमाका)
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सी विभाग कार्यालय द्वारा शराब निषेध अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहनों के वाहन मालिकों को वाहन के मूल दस्तावेजों के साथ सीधे कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। वाहनों को कब्जे में लेने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए और वाहनों को अपने कब्जे में लेना चाहिए। यह अपील निरीक्षक संदीप कदम ने की है।
शराब निषेध अधिनियम के तहत पंजीकृत अपराधों में जब्त किए गए वाहनों के मूल मालिकों का पता लगाया जा रहा है और इसके लिए उप-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा मूल मालिकों को वाहन को अपने कब्जे में लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, जिन वाहन मालिकों को इस तरह का नोटिस नहीं मिला है, उन्हें कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। जब्त किए गए वाहन नंबरों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की गई है। यह जानकारी श्री कदम ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दी है।
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