केंद्र ने क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के प्रस्तावित नियमों पर 30 दिसंबर, 2024 तक सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित की
केंद्र ने क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के प्रस्तावित नियमों पर 30 दिसंबर, 2024 तक सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित की
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने ओआईएमएल की अनुशंसाओं के अनुसार कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत संशोधन का प्रस्ताव रखा है
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग, तौल और माप उपकरणों में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है जिससे उपभोक्ता हितों की रक्षा होती है। मानव और पशु शरीर के तापमान को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के मानकीकरण और सटीकता को बढ़ाने के लिए, मसौदा नियम प्रस्तावित किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य ऐसे उपकरणों के लिए मौजूदा नियमों को संशोधित करना है। यह उपकरण बुखार और हाइपोथर्मिया जैसे रोगों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विभाग द्वारा गठित एक समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए 29 नवंबर 2024 को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। हितधारकों और जनता को 30 दिसंबर 2024 तक अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मसौदा नियमों को निम्नलिखित लिंक पर ऑनलाइन देखा जा सकता है (अधिकतम डिवाइस वाले क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के मसौदा नियम):
सार्वजनिक और हितधारकों के फीडबैक की समीक्षा के बाद अंतिम रूप दिए जाने के बाद ये नियम क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर की सटीकता और विश्वसनीयता को मानक बना देंगे। इन प्रावधानों में इन उपकरणों के सत्यापन और मुहर लगाने को अनिवार्य किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं जिससे मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो सके।
इन थर्मामीटरों का घरों, स्वास्थ्य सुविधाओं और विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य उनके मापों में विश्वास को बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि निदान और उपचार के निर्णय विश्वसनीय डेटा पर आधारित हों। यह पहल उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करने और शरीर के तापमान के माप में एकरूपता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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