जानवरों के परिवहन के संबंध में नियमों का पालन करने की अपील
पुणे, जून (जिमाका)
जानवरों के परिवहन से पहले ट्रांसपोर्टरों को अपने वाहनों के निर्माण में उचित बदलाव करना होगा और वाहन पंजीकरण प्राधिकरण में आवेदन करके विशेष लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पिंपरी चिंचवड़ कार्यालय ने दी है।
परिवहन विभाग ने बकरीद के मद्देनजर बड़ी मात्रा में पशुओं के परिवहन को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों को सतर्कता बरतने की सूचना दी है। जानवरों के परिवहन से पहले ट्रांसपोर्टरों को पंजीकरण प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा और वाहन के निर्माण में उपयुक्त संशोधन करके केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार एक विशेष लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना रोकथाम के संबंध में (पैदल पशुओं का परिवहन) नियम 2001 के नियम 96 के प्रावधानों के अनुसार वाहन द्वारा पशुओं का परिवहन करते समय परिवहनकर्ता को सक्षम प्राधिकारी और भारतीय पशु कल्याण मंडल व केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी या व्यक्ति या पशु कल्याण संस्था ने जारी किया गया प्रमाण पत्र अपने साथ रखना होगा। यदि ऐसा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, तो जानवरों के परिवहन को ट्रांसपोर्टर ने इनकार कर देना चाहिए, यह अपेक्षित है।
पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना रोकथाम के संबंध में अधिनियम 1960, पशुओं का परिवहन नियम 1978 और पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना रोकथाम के संबंध में (पैदल पशुओं का परिवहन) नियम 2001 के कानून और विनियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किए बिना जानवरों का परिवहन नहीं किया जाना चाहिए।
इन प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड़ ने सूचित किया है।
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