पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग सीमा में किए गए अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने हेतु अपील
पुणे, जनवरी (जिमाका)
पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 पर अनधिकृत अतिक्रमण और बिना लाइसेंस निर्माण को सात दिन के भीतर अपने खर्चे पर हटाने की अपील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा की गई है।
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुणे के अधिकार क्षेत्र के पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग की सीमा में कि.मी. 8 से कि.मी. 252.350 के बीच राजस्वधारकों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, ऐसा निदर्शन में आया है। इस अतिक्रमण के कारण राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 का विस्तार बाधित हो रहा है।
अत: इस अवधि में किए गए अनधिकृत अतिक्रमण एवं निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाया जाए अन्यथा यह अतिक्रमण प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय महामार्ग नियंत्रण (भूमि और परिवहन) अधिनियम 2002 के तहत निष्कासित कर दिया जाएगा और इसकी लागत और जुर्माना संबंधित धारक से वसूला जाएगा। यह जानकारी परियोजना निदेशक संजय कदम द्वारा दी गई है।
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