पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्‍नी बुशरा खान को 14-14 साल कैद की सज़ा

पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्‍नी बुशरा खान को 14-14 साल कैद की सज़ा

पाकिस्‍तान की एक भ्रष्‍टाचार निरोधक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्‍नी बुशरा खान को राजकीय उपहारों को गैर-कानूनी तरीके से बेचने के आरोप में 14-14 साल कैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी पाकिस्‍तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने दी। विवादों में घिरे पूर्व प्रधान मंत्री को पिछले कुछ महीनों में मिली यह तीसरी सजा है।

उनकी पार्टी ने कहा है कि फैसले में इमरान खान को 10 साल के लिए सार्वजनिक पद संभालने के अयोग्य घोषित किया गया है। आरोप है कि 2018 से 2022 के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान और उनकी पत्नी ने राज्‍य को मिले 14 करोड़ रुपये से अधिक मूल्‍य के उपहारों को अवैध रूप से बेच दिया था।

देश की गोपनीय सूचनाओं को उजागर करने के आरोप में कल अदालत द्वारा इमरान खान को दी गई 10 साल की सजा की तुलना में 14 वर्ष की यह कैद अधिक कठोर है, और यह फैसला राष्ट्रीय चुनावों से ठीक एक सप्ताह पहले आया है जिसमें उन्‍हें चुनाव में खड़ा होने से रोक दिया गया है।

इमरान खान के वकीलों ने कहा कि वे दोनों मामलों में पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

इमरान खान को इसी आरोप के लिए अगस्त में एक अन्य अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन अपील पर उस सजा को निलंबित कर दिया गया था। आज का फैसला देश की शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी संस्था, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो – एनएबी की जांच के बाद आया है।  एनएबी ने इस मामले में उनकी पत्नी पर भी आरोप लगाया है।

इमरान खान को 2022 में उनके विरोधियों ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में पहले से ही तीन साल की जेल की सजा काट रहे हैं।

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