गन्‍ने के शीरे पर सरकार ने लगाया 50 प्रतिशत का निर्यात-शुल्‍क

गन्‍ने के शीरे पर सरकार ने लगाया 50 प्रतिशत का निर्यात-शुल्‍क

गन्‍ने के शीरे पर सरकार ने लगाया 50 प्रतिशत का निर्यात-शुल्‍क

सरकार ने गन्‍ने के शीरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्‍क लगा दिया है। शीरा गन्‍ने का एक उप-उत्‍पाद है, जिसका उपयोग एल्‍कोहल के उत्‍पादन में होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस पर निर्यात शुल्‍क लगाने के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है, जो गुरुवार से लागू हो जाएगी।

निर्यात शुल्‍क लगाने की रणनीति का कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि इन सामग्रियों की आपूर्ति और मांग को नियमित किया जा सके और घरेलू उपलब्‍धता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय ने कच्‍चे और परिशोधित खाद्य तेलों पर आयात शुल्‍क में छूट की वर्तमान दरों को भी एक साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बरकरार रखा है। परिशोधित सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत आयात शुल्‍क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया था। खाद्य तेलों पर आयात शुल्‍क में कटौती का उद्देश्‍य उपभोक्‍ताओं को सस्‍ती कीमत पर उनकी उपलब्‍धता सुनिश्चित करना है।

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