लोकसभा आम चुनाव के लिए पुणे विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का किया गया आयोजन

लोकसभा आम चुनाव के लिए पुणे विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का किया गया आयोजन

लोकसभा आम चुनाव के लिए पुणे विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का किया गया आयोजन

पुणे, दिसंबर (जिमाका)
लोकसभा आम चुनाव को पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने में प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण काफी सहायक होगा। यह विश्वास जिलाधिकारी एवं जिला चुनाव अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने व्यक्त किया। चुनाव कार्य के लिए नियुक्त सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नियमानुसार एवं सही ढंग से निर्वहन करें। यह अपेक्षा भी उन्होंने व्यक्त की।

आगामी लोकसभा आम चुनाव के लिए पुणे विभाग के मतदाता पंजीकरण अधिकारियों, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण के उद्घाटन के अवसर पर वे बोल रहे थे। यहां उपजिला चुनाव अधिकारी मिनल कलसकर के साथ पुणे राजस्व विभाग के पुणे, सातारा, सोलापुर, सांगली व कोल्हापुर जिले के मतदाता पंजीकरण अधिकारी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी आदि उपस्थित थे।

डॉ. देशमुख ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दौरान आचार संहिता का पालन कराने की बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है। चुनाव आयोग के कानून और दिशानिर्देश इसके लिए मार्गदर्शक हैं। उन्हें जारी नियम पुस्तिकाओं और परिपत्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। आयोग के निर्देशों को निरन्तर पढ़ा एवं अध्ययन किया जाए। चुनाव कार्य में किसी प्रकार की गलती अपेक्षित नहीं है। चुनाव कार्य में दस्तावेजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसे प्राथमिकता एवं गंभीरता से किया जाना चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग के हस्तपुस्तिका में ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ का उल्लेख है। उनमें से क्या न करें इसे सचेत रूप से बार-बार संशोधित किया जाना चाहिए। पूर्व में घटित गलत घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान रखना होगा। राजनीतिक दलों की हर सप्ताह बैठक लेनी चाहिए। मतदाता सूची के 100 वर्ष के अगले प्रत्येक मतदाता का सत्यापन किया जाए। चुनाव दस्तावेजों को उचित तरीके से एकत्र और संरक्षित किया जाना चाहिए।

चुनाव के दौरान मतदान का कोई गलत तरीका न हो इसका ध्यान रखना जरूरी है। पुणे जिले में बड़ी संख्या में नए मतदाताओं का पंजीकरण हुआ है। मतदाता पहचान पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है। भेजा गया मतदाता पहचान पत्र मतदाता के अनुरूप होना चाहिए और उसे वापस नहीं किया जाना चाहिए। मतदान सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। उससे पहले मतदाता सूची का सत्यापन करा लिया जाए। सभी चुनाव पीपीटी मानक प्रारूप में हैं, इसका अध्ययन करें।
उन्होंने बताया कि आगामी 29 फरवरी तक जिले में ईवीएम प्रदर्शन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरूकता के प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शन बोर्ड लगाये जाएं तथा नागरिकों को इसमें शामिल किया जाए। सभी अधिकारी इस प्रशिक्षण का सदुपयोग करें।

प्रशिक्षण में उम्मीदवारों की चुनाव के लिए आवेदन के लिए की पात्रता, नामांकन पत्र भरना, उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, वैधानिक पात्रता, अपात्रता, आवेदन की जांच, उम्मीदवारों का शपथ पत्र, आपराधिक पृष्ठभूमिवाले उम्मीदवारों के मामले में नियमों के अनुसार बरती जानेवाली देखभाल, नाम वापस लेना, जिला चुनाव प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, मतदान केंद्र प्रबंधन, जनशक्ति प्रशिक्षण प्रबंधन, प्रशिक्षण प्रबंधन, अति संवेदनशील मतदान केंद्र के मानदंड, मतदान सामग्री का प्रबंधन, चुनाव निर्णय अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी का कर्तव्य आदि विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

Spread the love

Post Comment