लोकसभा आम चुनाव 2024 : पुणे विभाग-एक नज़र में…

लोकसभा आम चुनाव 2024 : पुणे विभाग-एक नज़र में…

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और महाराष्ट्र में 5 चरणों में मतदान होगा। पुणे विभाग के दस लोकसभा क्षेत्रों में दो चरणों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार एवं विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंदवार के मार्गदर्शन में पुणे विभाग लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह से अनुपालन तरीके से आयोजित करने के लिए तैयार है। यह इसका संक्षिप्त विवरण है…

पुणे विभाग के 10 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा आम चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार विभाग के बारामती, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सातारा, कोल्हापुर और हातकणंगले लोकसभा क्षेत्रों में मतदान तीसरे चरण यानी 7 मई 2024 को होगा, जिसके लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को घोषित की जाएगी और मावल, पुणे और शिरूर लोकसभा क्षेत्रों में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा और इसकी अधिसूचना 18 अप्रैल को घोषित की जाएगी। वोटों की गिनती 4 जून 2024 को की जाएगी।

विभाग में लगभग 2 करोड़ 4 लाख 66 हजार मतदाताओं का पंजीकरण हो चुका है। इनमें 1 करोड़ 5 लाख 61 हजार पुरुष और 99 लाख 4 हजार 366 महिला मतदाता हैं। विभाग के पुणे, सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली जिलों में 21 हजार से अधिक मतदान केंद्र हैं, जिनमें पुणे में 8 हजार 382, सातारा में 3 हजार 25, सोलापुर में 3 हजार 617, कोल्हापुर में 4 हजार 16 और सांगली में 2 हजार 448 मतदान केंद्र हैं। विभाग में चुनाव कार्य के लिए करीब 1 लाख 25 हजार मानव बल नियुक्त किये गये हैं।

योग्य मतदाता
पुणे जिले में 81 लाख 27 हजार 19 मतदाता हैं, जिनमें से 42 लाख 44 हजार 314 पुरुष मतदाता और 38 लाख 82 हजार 10 महिला मतदाता हैं। 81 हजार 337 दिव्यांग मतदाता, 80 साल से ऊपर 2 लाख 48 हजार 790 और 695 थर्ड पार्टी मतदाता शामिल हैं। सातारा जिले में कुल 25 लाख 64 हजार 427 मतदाता हैं, जिनमें 13 लाख 5 हजार 277 पुरुष और 12 लाख 59 हजार 56 महिला मतदाता शामिल हैं। सोलापुर जिले में कुल 36 लाख 27 हजार 75 मतदाता हैं, जिनमें से 18 लाख 76 हजार 498 पुरुष और 17 लाख 50 हजार 297 महिला मतदाता हैं। 27 हजार 194 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं।

कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 37 लाख 23 हजार 134 मतदाता हैं, इनमें 18 लाख 97 हजार 356 पुरुष और 18 लाख 25 हजार 598 महिला और 180 अन्य मतदाता हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या 39633 तथा सैनिक मतदाताओं की संख्या 8923 है। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 25911 है। 85 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 40053 है। सांगली निर्वाचन क्षेत्र में 24 लाख 25 हजार 317 मतदाता हैं, जिनमें से 12 लाख 37 हजार 796 पुरुष और 11 लाख 87 हजार 405 महिला मतदाता, 116 तृतीय पक्ष, 85 वर्ष से अधिक 39 हजार 232, 20 हजार 616 दिव्यांग मतदाता हैं।

मतदान जागरूकता
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और लोकतंत्र की अधिक मजबूती के लिए मतदान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘स्वीप’ (डतएएझ- डूीींशारींळल तेींशीीय एर्वीलरींळेप । एश्रशलीेींरश्र झरीींळलळरिींळेप) (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) शुरू किया है। इसके तहत विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें लोकतंत्र का महत्व समझाने और यह सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। मतदान जागरूकता के लिए स्वीप के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तथा कोठियों, साप्ताहिक बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कॉलेज विद्यार्थियों की भागीदारी वाली रैलियों, विभिन्न प्रतियोगिताओं में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मतदाताओं को सुविधा
मतदान प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आसानी से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए दिव्यांग मतदाताओं को ‘पीडब्ल्यूडी ऐप’ के माध्यम से मतदान के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मतदान केंद्रों पर विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश करते समय दिशा-निर्देश बोर्ड, सुव्यवस्थित रैंप, व्हील चेयर, विश्राम कक्ष, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, उनके लिए अलग पार्किंग स्थान होना चाहिए। मतदान केन्द्र के भूतल एवं मतदान केन्द्रों पर प्रवेश के समय बिना कतार के अलग से व्यवस्था रहेगी।

मतदान के लिए पहचान पत्र जरूरी
मतदान करते समय मतदाता को फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना जरूरी है। यदि ऐसा कोई पहचान प्रमाण नहीं है, तो आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक उद्यमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र इनमें से किसी एक प्रमाण को मतदान पर ले जाना जरूरी होगा।

मतदाताओं से अपील
सभी पात्र मतदाताओं को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान के अपने पवित्र अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। चुनावी प्रणाली हमें स्वतंत्र और निडर होकर मतदान करने में मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। सभी पात्र मतदाताओं को मतदान करना चाहिए और मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, मतदान को राष्ट्रीय कर्तव्य बनाना चाहिए और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए। आइए हम भी अपना कर्तव्य निभाएं….आइए मतदान करें…!

डॉ. राजू पाटोदकर
उप संचालक (सूचना),
पुणे विभाग, पुणे

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