श्रमिकों से बहकावे में न आने की श्रम उपायुक्त द्वारा अपील
श्रमिकों से बहकावे में न आने की श्रम उपायुक्त द्वारा अपील
पुणे, सितंबर (जिमाका)
निर्माण श्रमिकों और घरेलू कामगारों को क्रमशः महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल और घरेलू कामगार कल्याण मंडल की योजनाओं के लाभों के बारे में दलालों, तीसरे पक्षों के माध्यम से लालच दिया जा रहा है और श्रमिकों से इसका शिकार न होने की अपील की गई है।
मंडल में पंजीकरण कराने और उसके तहत घरेलू और निर्माण श्रमिकों को लाभ देने का लालच देकर कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। श्रमिकों को किसी दलाल, संगठन या तीसरे पक्ष के प्रलोभन और दबाव में नहीं आना चाहिए; उनसे कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें। यदि ऐसे व्यक्ति पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभ के लिए पैसे की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं।
महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के तहत निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण, नवीनीकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरण https://www.mahabocw.in इस वेब साइट पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही किया जाता है। मंडल द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ डीबीटी पद्धति से वितरित किया जाता है। साथ ही सुरक्षा एवं आवश्यक किट (बॉक्स वितरण), घरेलू किट (बर्तन वितरण) आदि का वितरण नामित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। इस लाभ के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं है।
निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए केवल 1 रुपये का शुल्क लिया जाता है। निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण पहचान पत्र मंडल कार्यालय से ही वितरित किया जाता है। घरेलू श्रमिक कल्याण मंडल के माध्यम से श्रमिकों का पंजीकरण शुल्क 1 रुपये है और साथ ही अंशदान शुल्क प्रति माह 1 रुपये, इसके अनुसार सालाना 12 रुपये है। यह जानकारी श्रम उपायुक्त अभय गीते ने दी है।
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