10 से अधिक काम करनेवाले प्रतिष्ठानों से ‘विशाखा समिति’ गठित करने की अपील
10 से अधिक काम करनेवाले प्रतिष्ठानों से ‘विशाखा समिति’ गठित करने की अपील
पुणे, जून (जिमाका)
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत, उन सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में जहां 10 या अधिक लोग काम करते हैं, एक आंतरिक समिति (विशाखा समिति) का गठन करना अनिवार्य है।
समिति गठित न करने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख या मालिक को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने या कार्यालयों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का प्रावधान है। सभी निजी प्रतिष्ठानों की आंतरिक समितियां का भारत सरकार की https://shebox.wcd.gov.in/registerOffices ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।
हालांकि, जिले के सभी सरकारी व निजी कार्यालयों द्वारा आंतरिक समिति गठित करने संबंधी आदेश की प्रति जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय को lcpune2021@gmail.com ईमेल पते पर भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी निजी प्रतिष्ठानों को अपनी आंतरिक समिति को https://shebox.wcd.gov.in/ इस वेबसाइट पर पंजीकरण करना चाहिए। यह अपील जिला महिला व बाल विकास अधिकारी मनिषा बिरारीस ने की है।
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