नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में शामिल होने की अपील
नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में शामिल होने की अपील
मुंबई, मई (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
राज्यभर में नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की जा रही है। विशेष रूप से पुलिस परिवारों के सेवानिवृत्त अधिकारी, पुलिस बॉयज, पुलिस कर्मियों के अन्य पारिवारिक सदस्य और पूर्व सैनिकों से बड़ी संख्या में नागरी संरक्षण स्वयंसेवक बनने का आह्वान किया गया है।
नागरी संरक्षण अधिनियम 1968 के अनुसार, जो भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और जिसने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की है, वह नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में सेवा दे सकता है। इसके लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र स्पष्ट (निर्दोष) होना चाहिए, तथा वह शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी सोसायटी, विभाग या आस्थापना में नागरी संरक्षण स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसके साथ ही नागरी संरक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से मॉकड्रिल्स आयोजित की जानी चाहिए।
इसके अलावा, नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों को नागरी संरक्षण दल में पंजीकृत कर प्रशिक्षण दिलाएं। कॉलेज के विद्यार्थी, सोसायटी के सुरक्षा रक्षक, और आम नागरिक भी अधिक से अधिक संख्या में मानद रूप में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हों। यह अपील नागरी संरक्षण विभाग द्वारा की गई है।
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