आलंदी में अनधिकृत वारकरी शैक्षणिक संस्थानों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए : राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रूपाली चाकणकर

आलंदी में अनधिकृत वारकरी शैक्षणिक संस्थानों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए : राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रूपाली चाकणकर

आलंदी में अनधिकृत वारकरी शैक्षणिक संस्थानों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए : राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रूपाली चाकणकर

आलंदी में अनधिकृत वारकरी शैक्षणिक संस्थानों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए : राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रूपाली चाकणकर

पुणे, फरवरी (जिमाका)
आलंदी में अनधिकृत वारकरी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर ने दिया। आलंदी क्षेत्र में वारकरी छात्र छात्रावासों में बच्चों के साथ हुए यौन शोषण के संबंध में महिला आयोग को प्राप्त शिकायतों के संबंध में वारकरी शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण कर अब तक की गई पुलिस जांच की समीक्षा उन्होंने की।

इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक शिवाजी पवार, आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती नंदिनी आवडे, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मनीषा बिरारिस, प्रांतीय अधिकारी अनिल दौंडे, तहसीलदार ज्योति देवरे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बी. एस.नरके, प्रधानाध्यापिका किरण केंद्रे एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

पुलिस जांच की समीक्षा के बाद श्रीमती चाकणकर ने कहा, वारकरियों का श्रद्धास्थान स्थल आलंदी में वारकरी शिक्षण संस्थानों में गड़बड़ियों और बच्चों के यौन शोषण की कई शिकायतें मिली हैं। जिस मामले में अपराध दर्ज किया गया है, पुलिस को तुरंत उसकी जांच करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को पहल करनी चाहिए और बच्चों को विश्वास में लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए।

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उन्होंने बताया कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के शासकीय निर्णय के अनुसार निजी छात्रावासों के लिए नियम बनाए गए हैं। इन विनियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले संस्थाओं को सात दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। संस्था शुरू करने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति और धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है। अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ दो दिन के अंदर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने आगे कहा कि अनुमति है, लेकिन वे नियमों का पालन नहीं करते हैं उन संस्थाओं की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। नियमानुसार लड़के और लड़कियों के रहने की व्यवस्था अलग-अलग की जानी चाहिए। छात्रावासों में आवश्यक कर्मचारी कार्यबल होना चाहिए, पर्याप्त आवास, अलग अध्ययन कक्ष, बच्चों की संख्या के अनुसार स्नानघर, शौचालय होने चाहिए। अभिभावकों के अनुरोध के अनुसार बच्चों को संस्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए और संस्थानों को पर्याप्त स्वच्छ और कीटाणुरहित पेयजल आदि के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, नगर पालिका, शिक्षा एवं स्थानीय ग्रामीणों की एक समिति गठित की जायेगी। यह समिति बार-बार संस्थानों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करें।

इस अवसर पर उन्होंने आलंदी के ग्रामीणों से बातचीत की और वारकरी शिक्षण संस्थान के बारे में उनकी शिकायतों के बारे में जाना। उन्होंने स्थानांतरित संस्थानों के साथ-साथ वारकरी शिक्षण संस्थानों का दौरा कर संस्थान में छात्रों की संख्या, उनके रहने की व्यवस्था, छात्र पंजीकरण रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया।

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