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पुणे ग्रामीण जिले में 21 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू

पुणे ग्रामीण जिले में 21 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू

पुणे ग्रामीण जिले में 21 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू

पुणे ग्रामीण जिले में 21 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू

पुणे, फरवरी (जिमाका)
पुणे ग्रामीण जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी ज्योति कदम ने 21 फरवरी 2025 की रात 12:00 बजे तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) और (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

इस आदेश के अनुसार कोई भी आग लगानेवाला या विस्फोटक पदार्थ ले जाना, पत्थर या हथियार ले जाना या गोला-बारूद या फेंकने योग्य हथियार या उपकरण न ले जाएं, हथियार, सोटे, भाले, तलवारें, लाठी, डंडे, बंदूकें और कोई भी वस्तु, जिसका उपयोग शारीरिक चोट के लिए किया जा सकता है, ले जाना, किसी लाशों की छवियों का या राजनीतिक नेता की तस्वीर, प्रतिमा का प्रदर्शन व दहन, जोर से उद्घोषणा करना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सभ्यता या नितिमत्ता को ख़तरा होगा या राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी या ऐसे जोशीले भाषण देना जो राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए उकसाएँ, किसी भी जिन्नस का निर्माण करके उसे जनता में फैलाना, कानून और व्यवस्था को खतरा हो इस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) और (3) के विपरीत कार्य करना, धारा 37 की उप-धारा (3) के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करना, इसके अलावा पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना बैठकें आयोजित करना या जुलूस निकालना भी प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों और जिन्हें अपने वरिष्ठों के आदेशों के तहत अपने कर्तव्यों के पालन के लिए हथियार ले जाने की आवश्यकता और उस संबंध में अनुमति है उन लोगों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के अनुसार दंड के लिए पात्र होगा। यह भी आदेश में सूचित किया गया है।

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