भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कस्टमर क्रेडिट सूचना के बारे में जानकारी के निर्देश दिए
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कस्टमर क्रेडिट सूचना के बारे में जानकारी के निर्देश दिए
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कस्टमर क्रेडिट सूचना के बारे में जानकारी से संबंधित विभिन्न दिशा-निर्देशों को एकजुट करने का निर्देश दिए है। इन निर्देशों के अनुसार यदि संबंधित उपभोक्ता क्रेडिट सूचना रिपोर्ट को हासिल करने की कोशिश करता है तो क्रेडिट सूचना कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसे एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजे। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी है कि डेटा में सुधार के अनुरोध को नामंजूर किए जाने के कारणों के बारे में कस्टमर को बताएं। इससे कस्टमर को क्रेडिट सूचना की जानकारी मिलेगी और वे संबंधित मुद्दों को समझ पाएंगे।
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