मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र न होने पर अन्य 12 प्रकार के प्रमाण स्वीकार्य : जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे

मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र न होने पर अन्य 12 प्रकार के प्रमाण स्वीकार्य : जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे

मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र न होने पर अन्य 12 प्रकार के प्रमाण स्वीकार्य : जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे

मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र न होने पर अन्य 12 प्रकार के प्रमाण स्वीकार्य : जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे
मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध

पुणे, नवंबर (जिमाका)
मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचानपत्र पास में न होने पर 12 अन्य प्रमाणों को भी पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है और इनमें से कोई भी एक प्रमाण दिखाकर संबंधित व्यक्ति मतदान कर सकता है। यह जानकारी जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दी है। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है।

पुणे जिले में विधानसभा आम चुनाव के तहत 20 नवंबर को 21 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। उस पृष्ठभूमि में जिलाधिकारी डॉ. दिवसे ने यह जानकारी दी है। जिन मतदाताओं के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र है, उन्हें अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए मतदान केंद्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

फोटो वाला मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पानेवाले मतदाताओं की पहचान के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 12 प्रमाणों में से कोई भी एक स्वीकार किया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा के तहत जारी रोजगार पहचान पत्र (जॉब कार्ड), बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महानिबंधक (आरजीआई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, संसद, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों को जारी किए जानेवाले विशेष पहचान पत्र में 12 प्रमाण शामिल हैं।
मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाते समय मतदाता सूचना कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र (यदि मौजूद हो) या उपरोक्त 12 प्रमाणों में से कोई एक साथ लाना चाहिए।

मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित
मतदान का फिल्मांकन और छायांकन करके गोपनीयता का उल्लंघन एक चुनावी अपराध है। इस संबंध में मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। मतदान के दौरान मतदाता अपना मोबाइल फोन मतदान केंद्र पर न ले जाएं ताकि मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना न हो और मतदान की गोपनीयता भंग न हो। मतदान केन्द्र पर मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। यह अपील जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी डॉ. दिवसे ने की है।

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