चुनाव अवधि के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

चुनाव अवधि के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

चुनाव अवधि के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

चुनाव अवधि के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस पृष्ठभूमि में आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान चुनाव पूर्वानुमान (ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल) दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के अनुरूप 15 अक्टूबर 2024 से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। इसके अनुसार 13 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से 20 नवंबर 2024 को शाम 6.30 बजे तक की अवधि के दौरान किसी भी मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशन या प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।

इसी तरह, मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षणों के परिणामों के प्रकाशन या प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग ने अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है।

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