उद्योग विभाग के अधीन प्रतिष्ठानों में मतदान हेतु 20 नवम्बर को छुट्टी

उद्योग विभाग के अधीन प्रतिष्ठानों में मतदान हेतु 20 नवम्बर को छुट्टी

उद्योग विभाग के अधीन प्रतिष्ठानों में मतदान हेतु 20 नवम्बर को छुट्टी

उद्योग विभाग के अधीन प्रतिष्ठानों में मतदान हेतु 20 नवम्बर को छुट्टी

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
विधानसभा आम चुनाव में सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु मतदान दिवस 20 नवम्बर 2024 को उद्योग विभाग के अंतर्गत सभी प्रतिष्ठानों को अपने अधिकारी, श्रमिक, कर्मचारियों को वेतन छुट्टी या दो घंटों की छूट दी जाए। यह निर्देश उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खान विभाग ने एक परिपत्र द्वारा जारी किए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, जिस मतदान क्षेत्र में चुनाव होता है, वहां किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और राज्य के विधानसभा चुनाव में मतदान करने का हकदार वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन छुट्टी रहेगी।

यह छुट्टी उद्योग विभाग के अंतर्गत आनेवाले सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों आदि पर लागू होगी। मतदान के लिए अनुमति दी गई है कि छुट्टी के कारण ऐसे किसी भी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

जिसके अभाव में वह रोजगार में लगा हुआ है उस रोजगार के संबंध में जोखिम या पर्याप्त क्षति हो सकती है ऐसे मतदाता के मामले में यह छुट्टी का प्रावधान लागू नहीं होगा।

असाधारण परिस्थितियों में यदि श्रमिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को पूरे दिन की छुट्टी देना संभव न हो तो मतदान क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी के स्थान पर कम से कम दो घंटे की छूट दी जा सकती है। हालाँकि उसके संबंध में संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि मतदाताओं को मतदान के लिए कम से कम दो घंटे की छूट मिले अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

मतदाताओं की ओर से मतदान के लिए उचित छुट्टी या छूट नहीं मिलने के कारण मतदान नहीं कर पाने की शिकायत मिलती है, तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

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