आग्नेयास्त्र, हथियार, गोला-बारूद रखने पर निषेधाज्ञा जारी

आग्नेयास्त्र, हथियार, गोला-बारूद रखने पर निषेधाज्ञा जारी

आग्नेयास्त्र, हथियार, गोला-बारूद रखने पर निषेधाज्ञा जारी

आग्नेयास्त्र, हथियार, गोला-बारूद रखने पर निषेधाज्ञा जारी

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
विधानसभा आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पुणे जिले में विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण व सुचारू वातावरण में संपन्न कराना आवश्यक है, इसलिए शस्त्र अथवा हथियार, गोला-बारूद के दुरुपयोग से कोई अनुचित घटना न घटे, मानव जीवन की हानि और सुरक्षा व संपत्ति को खतरा न हो, सार्वजनिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए जिलाधिकारी तथा जिलादंडाधिकारी, पुणे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (ओ) व (बी) के तहत उन्हें प्राप्त अधिकार के अनुसार पुणे ग्रामीण जिले में दिनांक 25 नवंबर, 2024 को 24-00 बजे तक लाइसेंसी आग्नेयास्त्र, हथियार, गोला-बारूद अपने पास रखने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

बंदोबस्त हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ बैंकों एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। बैंक अथवा सार्वजनिक संस्था ने चुनाव अवधि के दौरान उनके पास रहनेवाले हथियारों का कोई दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करना संबंधित बैंक/ संस्था/अधिकारियों पर जिम्मेदारी रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए पात्र होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है।

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