जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंसधारकों से हथियार जमा करने का आदेश

जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंसधारकों से हथियार जमा करने का आदेश

जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंसधारकों से हथियार जमा करने का आदेश

जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंसधारकों से हथियार जमा करने का आदेश

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव अवधि के दौरान जिले के 33 पुलिस स्टेशनों की सीमा के भीतर 3 हजार 677 शस्त्र लाइसेंसधारकों से 3 हजार 761 हथियार जमा कराने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है।
यह आदेश जिले में आम चुनाववाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के संपूर्ण क्षेत्र में लागू रहेगा। चुनाव अवधि के दौरान शस्त्र अथवा हथियार, गोला-बारूद का कोई अनुचित उपयोग नहीं होना चाहिए, मानव जीवन को कोई नुकसान या सुरक्षा और संपत्ति को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक शांति भंग न हो और दंगे न हों, इस पृष्ठभूमि में यह आदेश जारी किये गये हैं।

बारामती शहर पुलिस स्टेशन सीमा में 210, बारामती तालुका 149, मालेगांव 147, वडगांव निंबालकर 147, सुपा 29, वालचंदनगर 235, इंदापुर 244, भिगवन 74, दौंड 130, यवत सीमा 288, उरुलीकांचन 117, शिरूर 273, रांजनगांव 50, शिकरपुर 119 , सासवड 114, जेजुरी 92, भोर 112, राजगढ़ 106, हवेली 67, वेल्हा क्षेत्र 179, पौड पुलिस स्टेशन क्षेत्र 278, लोनावला ग्रामीण 35, लोनावला शहर 67, वडगांव मावल 37, कामशेत 46, खेड़ 92, मंचर पुलिस स्टेशन क्षेत्र 48, पारगांव पुलिस स्टेशन सीमा में 30, घोडेगांव 29, जुन्नर 41, नारायणगांव 39, आलेफाटा 30, ओतूर पुलिस स्टेशन सीमा में 231 शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं।

गठित की गई संवीक्षा समिति की बैठक में जमानत पर रिहा हुए व्यक्ति, दंगों में शामिल व्यक्ति और चुनाव अवधि के दौरान दंगों में शामिल व्यक्ति साथ ही राजनीतिक हित संबंध में उनके पास रहनेवाले हथियारों के दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए साथ ही गांव के विशेष समाज में प्रभावशाली व्यक्ति, जो चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह से शामिल होने की संभावना है, ऐसी व्यक्ति राजनीतिक दल के प्रचार या राजनीतिक बैठक में भाग लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि ये व्यक्ति प्रचार या चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे हथियार लाइसेंसधारक रहने से इन मामलों का गांव में, उनके निवासस्थान या उनके कार्य क्षेत्र पर असर पड़ सकता है, ऐसे लाइसेंसधारकों के साथ-साथ मृत लाइसेंसधारक भी हथियारों को जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश शस्त्र लाइसेंसधारकों को पुलिस विभाग द्वारा तत्काल पहुंचाया जाना चाहिए। हथियार जमा करते समय जिस स्थिति में वे जमा किए गए थे उसी स्थिति में अवधि के बाद हथियार धारक को लौटाए जाएं, इसका ख्याल रखें।
इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई को पात्र होगा।

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