‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ के तहत आवेदन करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ के तहत आवेदन करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ के तहत आवेदन करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ के तहत आवेदन करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की ओर से 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए धनराशि वितरित की जा रही है तथा इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी समाज कल्याण विभाग ने दी है।

पात्र बुजुर्ग लाभार्थियों को उनकी शारीरिक विकलांगता, दुर्बलता के अनुसार चश्मा, श्रवणयंत्र, ट्राइपॉड स्टिक, व्हील चेयर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड चेयर, नी-ब्रेस, कमर बेल्ट, गर्दन बेल्ट आदि सहायक आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए साथ ही मनःस्वास्थ्य केंद्र, योग चिकित्सा केंद्र आदि द्वारा उनका मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नए स्वतंत्र पोर्टल के कार्यान्वयन तक इस योजना के तहत निधि का वितरण पात्र लाभार्थियों के व्यक्तिगत आधार से जुड़े बैंक बचत खाते के माध्यम से ऑनलाइन करने के बजाय पात्र लाभार्थियों को सीधे चेक के माध्यम से एक समय एकमुश्त 3 हजार रुपये सीमा के भीतर ऑफ़लाइन पद्धति से वितरण करने को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

पात्र लाभार्थी समय सीमा के भीतर अपना आवेदन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यह अपील भी समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त विशाल लोंढे ने की है।

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