महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की ऋण योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपील

महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की ऋण योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपील

महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की ऋण योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपील

पुणे, जून (जिमाका)
महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा कार्यान्वित स्व-रोज़गार और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठाने के लिए https://www.msobcfdc.org या https://msobcfdc.in इन वेबसाइटों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है।

निगम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत ऋण ब्याज चुकौती (10 लाख तक), समूह ऋण ब्याज चुकौती (50 लाख तक), महिला स्वसिद्धि ब्याज चुकौती (10 लाख तक) तथा शिक्षा ऋण ब्याज चुकौती (20 लाख तक) योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं। ब्याज पुनर्भुगतान योजना में बैंक से लिए गए ऋण का 12 प्रतिशत तक ब्याज निगम द्वारा भुगतान किया जाता है। इसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक और सहकारी बैंक को शामिल किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, कर रसीद, निवासी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण और जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, जिला कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारत क्र.बी, स.नं. 104/105, मेंटल हॉस्पिटल कॉर्नर, पुलिस चौकी के सामने, विश्रांतवाडी, येरवडा पुणे में व्यक्तिगत या कार्यालय दूरभाष 020-29523059 या dmobcpune@gmail.com इस ईमेल पर संपर्क करने की अपील निगम के जिला प्रबंधक रवींद्र दरेकर ने की है।

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