लोकसभा चुनाव 2024 : शराब बिक्री बंद रखने का जिलाधिकारी का आदेश

लोकसभा चुनाव 2024 : शराब बिक्री बंद रखने का जिलाधिकारी का आदेश

लोकसभा चुनाव 2024 : शराब बिक्री बंद रखने का जिलाधिकारी का आदेश

पुणे, मई (जिमाका)
पुणे जिले में हो रहे लोकसभा आम चुनाव को खुले, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक चरण के मतदान की निर्धारित तिथि से 48 घंटे पूर्व साथ ही वोटों की गिनती का दिन शुष्क दिवस मनाने का आदेश जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे द्वारा जारी किया गया है।

जिले में आज, 7 मई को तीसरे चरण में बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र में व मावल, पुणे व शिरुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। इस पृष्ठभूमि में सभी शराब बिक्री, ताड़ी बिक्री और अन्य संबंधित सभी उत्पाद लाइसेंस को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। तदनुसार बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आज, 7 मई को शाम 6 बजे तक और मावल, पुणे व शिरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में 11 मई को शाम 6 बजे से 13 मई को शाम 6 बजे तक साथ ही 4 जून को पूरे दिन यह आदेश लागू रहेगा।

चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के सभी देसी, विदेशी, बीयर, वाइन विनिर्माण लाइसेंस धारक बंदी की अवधि के दौरान उत्पादन कर सकेंगे, लेकिन इस अवधि में जिस क्षेत्र में शुष्क दिन (ड्राई डे) लागू है वहां के लाइसेंसधारी देसी या विदेशी शराब की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में शुष्क दिवस लागू हैं, वहां लाइसेंसधारियों को शराब बिक्री लाइसेंस की आपूर्ति नहीं की जा सकती। इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम, 1949 और उसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश में स्पष्ट किया गया है।

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